इंदौर जीएसटीआर-3बी रिटर्न के लिये अधिकतम पांच सौ रुपये होगा विलंब शुल्क
जीएसटी करदाताओं को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। नये निर्देशानुसार, कर अविध जुलाई 2017 से जुलाई 2020 तक के लिये जीएसटीआर-3बी रिटर्न के अधिकतम 500 रुपये विलंब शुल्क लगेगा बशर्ते कि वह रिटर्न 30 सितम्बर, 2020 से पहले दाखिल किये गया हो।
गौरतलब है कि, कर देयता न होने पर शून्य विलंब शुल्क के लिये एक अधिसचना जारी की गई है। और यदि कोई कर देयता है तो 30 सितम्बर, 2020 से पहले दाखिल किये गये फॉर्म जीएसटीआर-3 बी के लिये विलंब शुल्क 500 रूपये प्रति रिटर्न लागू होगा।
___ फरवरी 2020 से अप्रैल 2020 तक प्रदान की गई राहत तथा जलाई 2017 से जनवरी 2020 तक की रिटर्न के सभी लंबित मामलों को परी तरह समाप्त करने के लिये राहत प्रदान की गई थी। इसके अतिरिक्त मई,2020 से जुलाई, 2020 की कर अवधि के लिये लगाये गए विलंब शुल्क में और राहत देने के लिये विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त हये थे। एक समान विलंब शुल्क, सरल और स्वचालित सामान्य पोर्टल पर लाग करना भी आसान है। अत: विलंब शुल्क की अधिकतम सीमा प्रति रिटर्न 500 रूपये निर्धारित कर दी गई है, बशर्ते कि वह रिटर्न 30 सितम्बर, 2020 से पहले प्रदाय किया जाये।