इंदौरकलेक्टर श्री मनीष सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि गैर अनुमति प्राप्त दुकानों,संस्थानों के खुलने पर होगी कार्यवाही

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं गैर अनुमति प्राप्त दुकानों,संस्थानों के खुलने पर होगी कार्यवाही


शहर में केवल अनुमति प्राप्त दुकानें एवं संस्थाएं ही खोली जा सकेंगी।


कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि, शहर में केवल अनुमति प्राप्त दुकानें एवं संस्थाएं ही खोली जा सकेंगी। आदेश में उल्लिखित संस्थाओं के अतिरिक्त यदि कोई दुकान अथवा संस्था खुली पाई गई तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए समस्त एसडीएम, तहसीलदारों को अपने-अपने क्षेत्रों में कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं ।


कलेक्टर द्वारा विभिन्न आदेशों के माध्यम से अलग-अलग दुकानों एवं संस्थानों को कार्य करने की अनुमति दी गई है। इनमें से विभिन्न होलसेलर एवं रिटेलर को दुकान एवं गोडाउन से सामग्री निकालने की वन टाइम परमिशन दी गई है। साथ ही विभिन्न होल्सेलर्स एवं रिटेलर्स को इंदौर जिले में एवं जिले से बाहर सामग्री डिस्पैच करने की अनुमति भी दी गई है। अपैरल मैन्युफैक्चरर्स सोसाइटी ऑफ इंदौर के परदेसीपुरा स्थित रेडिमेड कॉम्पलेक्स की इकाइयों में चुनिंदा सदस्यों को कार्य करने की अनुमति दी गई है। इन इकाइयों में 33 प्रतिशत उपस्थिति के आधार पर कार्य किया जा सकेगा तथा यह अनुमति प्रातः 8 से शाम 5 बजे के लिए दी गई है।


एलोरा प्लाजा व्यापारी संघ के व्यापारी 3 और 4 जून को उन्हें दिए गए स्लॉट के अनुसार दुकान एवं गोडाउन से सामग्री निकाल एवं डिस्पैच कर सकेंगे। नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दुकानों के बंद करने के समय में एकरूपता लाने, दुध वितरण शाम को 4 से 7 बजे के बीच भी शुरू करने तथा ट्रांसपोर्ट नगर लोहा मंडी आदि में प्रात: 5 से रात 8 बजे तक मालवाहक वाहनों के संचालन की अनुमति भी दी गई है।


इलेक्ट्रॉनिक्स एवं फर्नीचर से संबंधित विभिन्न होलसेलर एवं रिटेल व्यापारियों को भी जिले एवं जिले से बाहर सामग्री डिस्पैच करने तथा दुकान अथवा गोडाउन से सामग्री निकालने की स्वीकृति प्रदान की है।