इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने घर-घर फल मुहैया कराने की योजना को अनुमति दी

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दी घर-घर फल मुहैया कराने की योजना को अनुमति दी


__ इंदौर शहर में आमजनों को घर-घर फल मुहैया कराये जाने के लिये नगर निगम इंदौर के सहयोग से योजना तैयार की गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने इस योजना को पर्व में जारी आदेश में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए  अनुमति प्रदान की है।


इस संबंध में जारी आदेशानुसार इस कार्य हेतु चयनित थोक फल विक्रेता सूची अनुसार विभिन्न नगर निगम के झोन/वार्डवार फलों की निर्धारित कीमत/मूल्य अनुसार फलों के दो प्रकार के पैकेट्स तैयार कर वार्ड स्तरीय फल सप्लायर के माध्यम से किराना सप्लायर के स्थल पर सप्लाई करेंगे। वार्डवार नगर निगम द्वारा पूर्व से चयनित एवं कार्यरत किराना सप्लायर्स आमजन से पूर्व निर्धारित मल्य पर विभिन्न फलों के काम्बो पैक का आर्डर लेंगे एवं वार्डवार चयनित एक फल सप्लायर को वाट्सअप के माध्यम से फल के काम्बो पैक का आर्डर देंगे। वार्ड हेतु चयनित फल सप्लायर अगले दिन उसी निर्धारित संख्या के काम्बो पैक्स उस वार्ड के नगर निगम द्वारा चयनित किराना सप्लायर को प्रदाय करेंगे।


किराना सप्लायर यथासंभव एक दिवस के अंतराल से ही आमजन से फल काम्बो पैक्स की राशि प्राप्त कर फल सप्लायर को उनकी आपस में निर्धारित राशि का आदानप्रदान करेंगे। राशि का यह आदान-प्रदान किराना सप्लायर्स एवं फल सप्लायर्स के मध्य आपस में होगा, जिसमें किसी प्रकार का शासकीय हस्तक्षेप नहीं होगा।


सभी फल सप्लायर्स को एबी रोड, बायपास रोड, खण्डवा रोड पर एवं शहर के बाहर स्थित अन्य स्थल पर दी एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 एवं मध्यप्रदेश शासन स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी नोटिफिकेशन के तहत जिला दण्डाधिकारी को प्रदत्त शक्तियों के तहत भवन अधिग्रहण कर स्थल उपलब्ध कराये गये हैं, जहां पर थोक फल सप्लायर्स आपसी सहमति से फल क्रय करेंगे तथा उनकी पैकिंग अधिग्रहित किये स्थल पर ही की जायेगी। पैकिंग स्थल पर लगे सभी मजदूरों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा तथा सैनिटाइजेशन संबंधी कार्य नगर निगम इंदौर द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। फल थोक विक्रेताओं का यह भी दायित्व होगा कि जिस पैकिंग में फल का विक्रय होगा उसे पैकिंग के पूर्व सैनिटाइज कर लिया जाये।


जिला प्रशासन द्वारा अधिग्रहित कर फल विक्रेताओं को दिए गए स्थलों से शहर के अन्दर जो भी वाहन किराना सप्लायर को फल के पैकेट्स उपलब्ध कराने हेतु लगाये जायेंगे उन वाहनों में कलेक्टर द्वारा जारी कर्ण्य पास होना अनिवार्य होगा। वाहन में ड्रायवर के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति बैठता है तो उसे भी कयूं पास रखना अनिवार्य होगा। पुलिस द्वारा चाहे जाने पर पास दिखाना अनिवार्य होगा, नहीं पाये जाने पर वाहन जप्ती की कार्यवाही की जायेगी।


नगर निगम की ओर से किराना सप्लायर दवारा की जाने वाले फल विक्रय संबंधी कार्यवाही हेतु अपर आयुक्त नगर निगम श्री श्रृंगार श्रीवास्तव प्रभारी रहेंगे तथा थोक फल विक्रेताओं दवारा किसानों से/सप्लायर से फल प्राप्त कर पैकिंग करने तथा किराना सप्लायर्स को उपलब्ध कराने हेतु उप संचालक कृषि श्री रामेश्वर पटेल तथा सचिव कृषि उपज मंडी श्री एम एस मुनिया सहायक के रूप में कार्य करेंगे।


___ व्यक्तियों का चयन कोरोना कोविड-19 वायरस के संक्रमण की परिस्थितियों के कारण पहले आये-पहले पाये के आधार पर किया गया है । फल वितरण की व्यवस्था में लगे सभी व्यक्तियों का कार्य वर्तमान परिस्थितियों में अति महत्वपूर्ण होने से किसी भी अन्य अशासकीय व्यक्ति द्वारा व्यवधान उत्पन्न किये जाने की दशा में नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 एवं द एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हए भारतीय दण्ड विधान की धारा 187, 188, 269,270, 271 की सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 107, 16, 151 के तहत गिरफ्तारी भी किया जाना सुनिश्चित किया जायेगायह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।