स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न

स्टैंडिंग कमेटी की बैठक संपन्न


'दावे आपत्ति केन्द्र पर मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा संशोधन हेतु कर सकते हैं आवेदन


दिव्यांगों की शत प्रतिशत एंट्री करें सुनिश्चित--- कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह


मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार जिला स्तरीय स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया गया है जिसकी आज रेसिडेंसी सभाकक्ष में बैठक सम्पन्न हई। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष सिंह ने कमेटी के सदस्यों से मतदाता सूची के पुनरीक्षण, नाम जोड़ने, हटाने, संशोधन करने तथा दावे-आपत्ति संबंधी बिंदओं पर चर्चा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी दावे आपत्ति केंद्रों पर उपस्थित बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) द्वारा दिव्यांगजनों की शत प्रतिशत एंट्री कराना सुनिश्चित करें।


मतदाता सूची में उनका नाम नहीं छूटना चाहिए। उन्होंने इस हेतु सामाजिक न्याय विभाग से आवश्यक जानकारी लेने के लिए भी कहाउप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि फोटोयक्त मतदाता सूची के पुनरीक्षण का कार्य प्रारंभ हो चुका है। इसके अंतर्गत एक जुलाई 2020 को मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन किया गया।


उन्होंने बताया कि इंदौर नगर निगम के 80 वार्ड में प्रत्येक वार्ड में एक स्थान पर तथा जिले के चारों जनपद पंचायतों इंदौर, मह, सांवेर तथा देपालपुर में प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक स्थान पर दावे आपत्ति केंद्र बनाए गए हैं। यहां नियुक्त प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से मतदाता सूची का अवलोकन किया जा सकता है।


फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने अथवा प्रविष्टि में त्रुटि होने पर संशोधन के लिए इन केंद्रों पर आवेदन दिए जा सकते हैं। नगर निगम की स्थिति में इंदौर नगर पालिक निगम में तथा जनपद पंचायत की स्थिति में जनपद पंचायत में भी मतदाता सूची का अवलोकन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त एमपी स्टेट इलेक्शन की वेबसाइट पर भी सभी क्षेत्रों की मतदाता सूची अपलोड की गई है।


जिसके माध्यम से मतदाता सूची का अवलोकन कर सकते हैं। उल्लेखनीय है कि दावा आपत्ति केंद्र पर 9 जुलाई 2020 तक प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से शाम 5 बजे तक प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध रहेंगे। इन केन्द्रों पर मतदाता दवारा मतदाता सूची का अवलोकन किया जा सकता है अथवा अपनी आवश्यकतानुसार आवेदन प्राप्त कर उसकी पूर्ति कर उसी केंद्र पर जमा करा सकते हैं।


उन्होंने बताया कि दावे आपत्ति की अंतिम तिथि 9 जुलाई को आवेदन प्रातः 10 से दोपहर 3 बजे तक ही जमा किए जा सकेंगे। । बैठक में इलेक्शन के मास्टर ट्रेनर श्री आर.के.पांडे ने बताया कि ऐसे नागरिक जिनकी उम एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक हो गई है परंत उनका नाम मतदाता सची में दर्ज नहीं है वे नाम जोड़ने के लिए आवेदन कर सकेंगे।


फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए निर्धारित फॉर्म ई.आर.-1, सूची से नाम हटाए जाने के लिए ई.आर.-2 तथा किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए ई.आर.-3 के दवारा आवेदन दिये जा सकते है। यह फार्म राज्य निर्वाचन आयोग दवारा निर्धारित किए गए हैं। सभी प्रकार के फॉर्म दावे आपत्ति केंद्र पर प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है।


फोटोयुक्त मतदाता सूची में नाम जोड़े जाने के लिए निर्धारित फॉर्म ई.आर.-1, सची से नाम हटाए जाने के लिए ई.आर.-2 तथा किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए ई.आर.-3 के दवारा आवेदन दिये जा सकते है। यह फार्म राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित किए गए हैं।


सभी प्रकार के फॉर्म दावे आपत्ति केंद्र पर प्राधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध है। मतदाता अपने निवासरत क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी से आवेदन प्राप्त कर उसकी पूर्ति उपरांत जमा कर सकते हैं।


उन्होंने बताया कि प्राधिकत अधिकारियों को वेरिफिकेशन सूची तथा डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची भी प्रदान की गई है, जिससे वह ऐसे मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे जिनका नाम एक से अधिक बार मतदाता सूची में है अथवा जो अपने क्षेत्र में निवासरत नहीं है। इस भौतिक सत्यापन । के पश्चात ऐसे मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से पृथक कर दिया जाएगा जिससे | मतदाता सूची शुद्ध हो सके।