उज्जैन नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में बिना अनुमति ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पर निजी इंस्टीट्यूट व मकान मालिक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना

उज्जैन बिना अनुमति ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने पर निजी इंस्टीट्यूट व मकान मालिक पर 10-10 हजार रुपये का जुर्माना


उज्जैन 18 जून। गुरुवार को नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में बिग बाजार के पास निजी इंस्टीट्यूट इंटरनेशिया इंडिया मार्केटिंग प्रा.लि. फैशन कंसल्टेंट सेन्टर पर बिना अनमति के ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने और 150 लोगों को इकट्ठा करने तथा सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर कंपनी मैनेजर रोहित लोगवाल और सम्पत्ति मालिक अखिलेश खन्ना पर 10-10 हजार रुपये इस प्रकार कल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया और इंस्टिट्यूट सील किया गया। अपर कलेक्टर श्रीमती बिदिशा मुखर्जी ने यह जानकारी देते हए बताया कि स्पॉट फाईन की कार्यवाही एएसएलआर सुश्री पूनम शेखावत, स्क्वाड टीम सदस्य श्री राजश्री सांखले, सुश्री शुभि खंडेलवाल एवं श्री योगेश गोडाले द्वारा कार्यवाही की गई।