इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून तथा यूनिसेक्स पार्लर के संचालन हेत् आदेश जारी किया है।

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून तथा यूनिसेक्स पार्लर के संचालन हेत् आदेश जारी किया है।


'प्री-अपॉइंटमेंट और बुकिंग के आधार पर ब्यूटी पार्लर,


हेयर कटिंग सैलून और यूनिसेक्स पार्लर होंगे शुरू


*प्रातः 7 से रात्रि 8 बजे तक कर सकेंगे कार्य'


*पार्लर में उपलब्ध सीट के अनुसार ही बुला सकेंगे ग्राहक


उपयोग में लिए जाने वाले औजारों को करना होगा हर बार सेनीटाइज


इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून तथा यूनिसेक्स पार्लर के संचालन हेत् आदेश जारी किया हैआदेश के अनुसार ये संस्थान प्रातः 7 बजे से रात्रि 8 बजे तक कार्य कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि, उक्त व्यवसाय से जुड़े व्यक्तियों की बैठक आयोजित कर एवं इस संबंध में गहन विचार-विमर्श के पश्चात यह निर्णय लिया गया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलन तथा युनिसेक्स पार्लर में ग्राहकों को प्री अपॉइंटमेंट लेकर बुकिंग के आधार पर समय दिया जाएगा। पार्लर में उपलब्ध सीटों के अनुसार एक समय में सीटों की संख्या के अनुसार ग्राहक बुलाए जा सकेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन हेतु यहां कर्मचारियों को 2 शिफ्ट में अलग-अलग समय में बुलाया जा सकेगा। सैलून सर्विस में उपयोग किए जाने वाले औजारों को प्रत्येक व्यक्ति हेतु हर बार सैनिटाइज करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही जहां-जहां हाथ लगने की संभावना है उन स्थानों को सैनिटाइज करने के पश्चात ही अगले ग्राहक को प्रवेश दिया जाएगा। आदेश में ग्राहकों को घर से टॉवल अथवा एप्रेन लाने की सलाह भी दी गई है, जिससे वे संक्रमण से बच सकें। पार्लर एवं सलून में कार्य करने वाले व्यक्तियों को मास्क, ग्लब्स तथा कैप लगाना भी अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त डिस्पोजेबल गाउन का उपयोग करने की सलाह भी दी गई है।


पार्लर एवं सैलून जाने वाले व्यक्तियों को डिस्पोजेबल एप्रेन पहनना होगा। यहां ब्लेड आदि का दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही यह भी निर्देश दिए गए हैं कि,जहां तक संभव हो डिस्पोजेबल सामग्री का ही उपयोग किया जाए। आदेश के अनुसार कंटेनमेंट क्षेत्र में स्थित ब्यूटी पार्लर, सैलून आदि का संचालन प्रतिबंधित रहेगा।


समस्त ब्यूटी पार्लर, हेयर कटिंग सैलून तथा यूनिसेक्स पार्लर में रिकॉर्ड हेतु एक रजिस्टर रखे जाने के निर्देश हैं, जिसमें दिनांकवार आने वाले सभी ग्राहकों का नाम, उनका पूरा पता तथा मोबाइल नंबर दर्ज किया जाएगा। यह रिकॉर्ड अनिवार्य रूप से रखे जाने के निर्देश है।


*5 सदस्यों की टीम रखेगी नियंत्रण


पार्लर एवं सैलून पर स्वास्थ्य संबंधी मापदंडों एवं जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने की दृष्टि से एमपी ब्यूटी एसोसिएशन के सदस्य सुश्री सुनीता जायसवाल, सुश्री अनामिका सीतलानी, सुश्री कंचन खतुरिया, श्री रोहित जायसवाल एवं वृंदा मीना की पांच सदस्यीय अशासकीय कमेटी गठित की गई है। जिनके दवारा संपूर्ण कार्यवाही पर नियंत्रण रखा जाएगा। इसी प्रकार हेयर कटिंग सैलून पर श्री राजेश सेन रामजी, श्री कन्हैया सेन, श्री जितेंद्र परमार, श्री मुकेश केलवा एवं श्री जितेंद्र वर्मा व्यंकटेश की पांच सदस्य अशासकीय कमेटी निगरानी रखेगी। ये दोनों कमेटी समय-समय पर पार्लर एवं सैलून जाकर निरीक्षण करेंगी साथ ही यह सुनिश्चित करेंगी कि पार्लर एवं सैलून में सभी दिशा-निर्देशों का पालन हो रहा है। निर्देशों के उल्लंघन की दशा में एसोसिएशन के माध्यम से उचित कार्यवाही की जाएगी, तथा संबंधित क्षेत्र के एसडीएम, जोनल अधिकारी, नगर निगम अथवा थाना प्रभारी को अवगत कराया जाएगा। ये कमेटी अपने क्षेत्रों में लोगों को जागरूक करने का कार्य भी करेंगी।