इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह जिले के सभी बैंक शाखाओं को संचालन की अनुमति

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह जिले के सभी बैंक शाखाओं को संचालन की अनुमति


शाखा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की होगी स्क्रीनिंग'


बैंको के संचालन के संबंध में कलेक्टर ने जारी किए निर्देश'


कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने इंदौर जिले में स्थित समस्त बैंकों की शाखाओं के संचालन की अनुमति प्रदान की है। इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जारी आदेशानुसार जिले में स्थित समस्त बैंक शाखाओं को बैंक संबंधी कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है। नवीन निर्देशों के अनुसार बैंक शाखाओं के प्रबंधक सभी स्टाफ सदस्यों को बुलाकर कार्य करा सकेंगे परंतु, शाखा परिसर में स्टाफ सदस्यों के बीच पर्याप्त सोशल डिस्टैसिंग की व्यवस्था निश्चित करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत शाखा आने वाले प्रत्येक व्यक्ति की थर्मल गन से स्क्रीनिंग भी की जायेगी। साथ ही शाखा में प्रवेश के पूर्व सेनेटाइजर का उपयोग करना भी अनिवार्य होगा। इस आदेश का उल्लघंन भारतीय दण्डविधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आयेगा।