इंदौर कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त कोरियर सर्विसेज कि अनुमति प्रदान की।

इंदौर कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने द्वारा जारी आदेश के अनुसार मधुर, मारुति एवं कैरी इंडेव एक्सप्रेस कोरियर सेवा भी होंगी संचालित


इंदौर जिले में तीन कोरियर सर्विस प्रोवाइडर-मधुर कोरियर सर्विस, मारुति कोरियर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड एवं कैरी इंडेव एक्सप्रेस वेलेक्स लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड को कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने संचालन की अनुमति प्रदान की है। 


कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार उक्त कोरियर सर्विसेज आदेश में वर्णित कार्यालयों से कार्य संचालन कर सकेंगे। इन सभी संस्थानों को कोविड-19 संक्रमण से बचने हेतु समस्त निर्देशों एवं केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही थर्मल गन का प्रयोग, स्वास्थ्य संबंधी स्क्रीनिंग एवं सोशल डिस्टेसिंग का अनिवार्यतः पालन करना होगा। 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, कोमोरबिडिटी वाले व्यक्ति एवं गर्भवती महिलाओं का कार्य करना प्रतिबंधित रहेगा।


कोरियर सर्विस हेतु ये संस्थान प्रात: 8 से शाम 6 बजे के मध्य ही कार्य संपादित कर सकेंगे। शाम 7 के पूर्व इन कोरियर संस्थानों में कार्य कर रहे सभी कर्मचारी अनिवार्य रूप से अपने घर पहुंच जाएं। जैसा कि पूर्व में जारी आदेश द्वारा अवगत कराया जा चुका है, सायं 7 से प्रातः7 तक कयूं का सख्ती से पालन किया जाएगा।