इंदौर जिला प्रशासन इंदौर - विशेष न्यूज

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* इंदौर कोरोना के खिलाफ जंग जीतने की ओर अग्रसर हो रहा है। इंदौर में आज 12 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के पश्चात स्वस्थ्य होकर सकुशन अपने घरों की ओर रवाना हुये हैं। नया जीवन पाकर उक्त सभी मरीज और उनके परिजन बेहद खुश हैं। इन्होंने उनकी सेवा करने वाले चिकित्सकों, नौं, प्रशासन के अधिकारियों आदि के प्रति आभार व्यक्त किया है। संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया है कि आज अरविंदो हास्पिटल से कोरोना के 12 मरीजों का सफल इलाज कर उन्हें अपने घरों की ओर रवाना किया गया।


* जानकारी दी गयी है कि इंदौर में कोरोना वायरस से आज तीन व्यक्तियों की मृत्यु यी है। आज दिनांक तक इंदौर में 26 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है। आज जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है,उनमें सत्यदेव नगर निवासी कृष्णचन्द्र, पिंजारा बाखन जवाहर मार्ग निवासी मो.नासिर तथा जूना रिसाला निवासी अब्दुल जब्बार शामिल हैं


* संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने बताया कि इन्दौर में होम डिलिवरी सिस्टम को और मज़बूत बनाया जाएगा। नागरिकों को सभी आवश्यक वस्तुयें उनके घर पर मिले इस बात के लिए ठोस प्रयास सुनिश्चित किए जाएंगे। इस संबंध में उन्होंने कमिश्नर कार्यालय में आवश्यक वस्तुओं की होम डिलिवरी सिस्टम की समीक्षा की। होम डिलिवरी माड्यूल में आवश्यक सब्ज़ियों की आपूर्ति शामिल करने के लिये विचार करने तथा टूथपेस्ट और बिस्किट को भी आपूर्ति के लिए प्रस्तावित वस्तुओं की सूची में शामिल करने के निर्देश दिये हैं।


* कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने बताया कि इंदौर जिले में किसी भी मरीज को इलाज के लिये अस्पताल में ले जाते समय उनके साथ अधिकतम दो व्यक्ति ही रह सकेंगे। मरीज के साथ अस्पताल जाते समय दो से अधिक व्यक्तियों के रहने पर पुलिस द्वारा संबंधित के विरुद्ध कड़ी दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने आदेश जारी कर दिये हैं।


जिला प्रशासन इंदौर - विशेष न्यूज कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ ऐक्ट-1949, एपिडेमिक डिजीज ऐक्ट-1897 तथा अत्यावश्यक सेवा संधारण एवं विच्छिन्नता निवारण अधिनियम-1969 के अंतर्गत प्राप्त अधिकारों द्वारा समस्त शासकीय एवं निजी स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय संस्थानों की स्वास्थ्य सेवाओं को शामिल किया है। इनसे संबंधित कार्य एवं समस्त स्वास्थ्य सेवाएं दिए जाने से इनकार पर प्रतिबंध लगाया गया है।


* श्री मनीष सिंह ने बताया कि किसी भी शासकीय अथवा निजी चिकित्सा संस्थान में समस्त स्वास्थ्य सुविधाएं, डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मी, स्वच्छता कार्यकर्ता, मेडिकल उपकरणों से संबंधित समस्त व्यक्तियों, एंबुलेंस सेवा, दवाइयाँ एवं ड्रग्स से संबंधित समस्त कार्य, पानी एवं बिजली आपूर्ति, सुरक्षा संबंधी सेवाएं, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन एवं पेयजल आदि समस्त श्रेणी में सुविधाएं देने हेतु इनकार नहीं कर सकेंगे।


* शहर में कोरोना की स्थिति के बारे में बताते हुए कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने कहा कि स्थिति नियंत्रण क्वारेंटाइन किए गए सस्पेक्टेड केसेज़ से ही ज्यादातर कोविड पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं, प्रतीत होता है कि जिला प्रशासन सही दिशा में कार्य कर रहा है। जिन क्षेत्रों में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं, उन क्षेत्रों की एक निश्चित परिधि तक सभी परिवारों की स्क्रीनिंग की जा रही है। ऐप के माध्यम से डाटा फीड करके डॉक्टर द्वारा रायन टाइम निगरानी रखी जा रही है। अतः करोना से संबंधित बक्षण पाए जाने पर संबंधित को शीघ्र अस्पताल रेफर किया जा रहा है।


* कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने राज्य शासन के निर्देशानुसार कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव के संबंध में जिला स्तर की जाने वाली कार्यवाही हेतु जिला स्तरीय आपदा प्रबंधन समूह का गठन किया है। कलेक्टर स्वयं इसके अध्यक्ष रहेंगे।


* नगर निगम आयुक्त श्री आशीष सिंह ने बताया कि विगत छह दिनों में होम डिलेवरी व्यवस्था को आकार और रूप दिया जा चुका है। जरूरी खाद्यान्न सामग्रियों की अब तक लगभग 70 हज़ार डिलीवरी की जा चकी है। शुरुआत में कछ समस्याएं दुकानों की संख्या कम होने पर आयीं। पहले 223 किराना दुकानें आपूर्ति के लिए चिन्हित की गई थी इसे बढ़ाकर अब 540 कर दिया गया है। पुराने बैकलॉग को जल्दी ही पूरा कर दिया जाएगा । इसी कारण से कत्र शनिवार को कचरा गाड़ियां द्वारा आईर नहीं लिया जाएगा, ताकि सभी को पुराने बैकलॉग के अनुसार आपूर्ति सुनिश्चित कर दी जाए।


* राज्य शासन ने प्रदेश में प्रत्येक व्यक्ति के लिये घर से बाहर सार्वजनिक स्थलों पर निकलते समय मॉस्क/फेस कवर पहनना अनिवार्य किया है। सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण ने आदेश जारी कर कहा है कि बिना मॉस्क/फेस कवर के सार्वजनिक स्थल पर जाना एपिडेमिक एक्ट का उल्लंघन माना जायेगा तथा संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जायेगीकोरोना संकट के चलते प्रदेश के 32 लाख ऐसे व्यक्तियों को भी नि:शुल्क राशन प्रदाय किया जाएगा, जिनके पास राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्रता पर्चियां नहीं हैं। इन्हें एक माह का नि:शुल्क उचित मूल्य राशन राज्य सरकार के कोटे से प्रदाय किया जाएगा। राशन के अंतर्गत इन्हें चार किलो गेहूँ एवं एक किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रदान किया जाएगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान ने आवश्यक दिशा-निर्देश दिये हैं।


* प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण के दौरान प्रभावशील बॉक-डाउन में अति-आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के परिवहन में लगे वाहनों को पुलिस द्वारा नहीं रोका जायेगा। ऐसे वाहनों को अगर पुलिस रोकती है, तो वाहन चालक राज्य-स्तरीय कंट्रोल रूम के नम्बर-100 पर कॉल कर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। * इंदौर जिले में दवा विक्रय करने वाली चिन्हित एजेंसियों और स्टोर्स को बैंकिंग संव्यवहार के लिये अनुमति प्रदान की गयी है। इस संबंध में अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बी.बी.एस.तोमर ने आदेश जारी किये हैं। आदेश में एजेंसी और स्टोर्स के प्रतिनिधि को बैंकवार बैंकिंग कार्य के लिये अनुमति दी है।


कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि, जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक सामग्री की होम डिलीवरी की सेवा शुरू की गई है। यह व्यवस्था नगर निगम द्वारा बनायी गई व्यवस्था के अतिरिक्त है। आईर करने के 24 घंटे में सामग्री घर पर पहुंच जाएगी। इसके लिए, दिए गए मोबाइल नंबर पर कॉल अथवा व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज कर सामग्री का ऑर्डर किया जा सकता है। इस सुविधा के अंतर्गत डी मार्ट, ऑनडोर ,बिग बाजार रिलायंस फ्रेश एंड रिलायंस स्मार्ट , बेस्ट प्राइस निपानिया, रिलायंस मार्केट मांगलिया,ओनाशी रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड फेयरमार्ट, जरूरी शॉपकिराना, मेट्रो कैश एंड कैरी,विशाल मेगा , मोर मेगा स्टोर बेस्ट प्राइस, बिग बास्केट ,गोविंद जी एवं एमेजोन एफ के दवारा सामग्री का ऑर्डर किया जा सकता है।