चंदन नगर की घटना के चार आरोपियों को रासुका में किया गया निरूद्ध


इंदौर : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने कल चंदन नगर में हुई घटना के चार आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (रासुका) के अन्तर्गत निरूद्ध किया है। इन आरोपियों को जबलपुर और सतना जेल भेजने के आदेश दिये गये हैं। 
 कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह ने जिन आरोपियों को रासुका में निरूद्ध किया हैं, इनमें चंदन नगर की चन्दू वाला रोड 10वी गली निवासी सलीम उर्फ सल्लू पिता लल्लू खान उम्र 50 साल, जावेद पिता नासिर खान उम्र 30 साल, इमरान पिता भुरू खान उम्र 24 साल तथा समीर पिता अनवर खान उम्र 22 साल शामिल हैं। बताया गया है कि कल 7 अप्रैल को शाम को चंदन नगर थाना क्षेत्र में कुछ व्यक्ति एक सफेद रंग की मैजिक वैन क्रमांक एमपी 10 टी 4559 में बैठे हुए थे। इन्हें थाना चंदन नगर में पदस्थ आरक्षक श्री सुरेन्द्र अहाके द्वारा अपने साथ में लगे बल के द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन करने से मना किया गया एवं समझाइस दी गई कि वे अपने घरों को चले जायें। वाहन में बैठे आरोपियों द्वारा उक्त आरक्षक और अन्य पुलिस फोर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया और हमला किया गया। कर्फ्यू का उल्लंघन किया गया। शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गई। पत्थरबाजी कर तनाव पैदा किया गया। इन आरोपियों द्वारा कोरोना वायरस की रोकथाम के कार्य में बाधा उत्पन्न कर मानव जीवन को खतरे में डाला गया। इन सबके मद्देनजर उक्त आरोपियों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई की गई।