कंटेनमेंट एरिया मुक्त=
मध्यप्रदेश धार कलेक्टर श्री आलोक कुमार सिंह द्वाराजवाहर मार्ग (12,AB रोड धामनोद, धरमपरीव उसके आसपास बेरीकेटिंग किया हआ एरिये में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीज के पॉजीटिव पाए जाने पर परिधि क्षेत्र को कंटेनमेंट एरिया घोषित किया गया था।
भारत सरकार की गाइड लाईन एवं मध्यप्रदेश पब्लिक हेल्थ एक्ट 1949 के प्रावधानों के अधीन कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जारी कंटेनमेंट प्लान के अनुसार कन्टेन्टमेंट झोन में अंतिम पुष्ट मामला मिलने के निरंतर तीन सप्ताह तक लेब दवारा कोई पुष्ट मामला नहीं मिलने पर तथा उस पॉजिटिव मामले के सारे संपर्कों का 21 दिवस तक फालोअप पूरा होने पर इन क्षेत्रों को कंटेनमेंट एरिया से मुक्त घोषित किया गया है।