राजस्थान सरकार ने कोविड-19 महामारी के प्रकरणों में वृद्धि होने के कारण सीमा को सील करने के आदेश दिये ।

राजस्थान सरकार ने राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रकरणों में वृद्धि होने के कारण अतराज्यीय सीमा को सील करने आदेश दिये।


राज्य में कोविड-19 महामारी के प्रकरणों में वृद्धि होने के कारण राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि अतराज्यीय आवागमन को नियंत्रित किया जावे। अतः अतराज्यीय सडक मार्गो/रास्तों पर अविलम्ब पुलिस चैक पोस्ट स्थापित की जावे तथा बिना अनुमति पत्र के राज्य में अन्य राज्य के व्यक्तियों को प्रवेश नहीं दिया जावे एवं राज्य से बाहर जाने वाले व्यक्तियों को बिना पास जाने की अनुमति नहीं दी जावे। केवल ऐसे व्यक्तियों को ही प्रवेश दिया जावे जिसके द्वारा राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया हो। इसी प्रकार राज्य से बाहर जाने हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा विधि सम्मत पास/अनुमति जारी किया गया हो।


राज्य में यह पास/अनुमति पत्र जारी करने की शक्तियाँ जिला मजिस्ट्रेट एवं पुलिस अधीक्षक में निहित है। अन्य राज्य में जाने हेतु पास/अनुमति केवल आपातकालीन परिस्थितियों यथा किसी को ईलाज हेतु अस्पताल ले जाना निकटतम व्यक्ति की मृत्यु होने की स्थिति में ही जारी किये जावें।


अन्तराज्यीय मार्गों के अलावा हवाई अड्डे/रेलवे स्टेशन/बस अड्डों पर भी तुरन्त प्रभाव से पुलिस चैक पोस्ट स्थापित कर चैकिंग की व्यवस्था की जावे तथा बिना अनुमति पास के आवागमन को रोका जावेउपरोक्त कार्यवाही अविलम्ब अमल में लाई जावे। प्रारम्भिक तौर पर यह व्यवस्था आगामी 07 दिवस हेतु लागू होगी।