दुकानों में संक्रमण से बचाव के लिये सावधानियाँ बरती उल्लंघन पर होगी कार्यवाही

प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री फैज अहमद किदवई ने दिशा-निर्देश जारी किये हैं। संक्रमण से बचाव के लिये सावधानियाँ बरती जाएँ


उल्लंघन पर होगी कार्यवाही समस्त कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, नगर पालिका और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को जारी निर्देशों में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में मुँह पर मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग अनिवार्य किया गया है। साथ ही भीड़-भाड़ कम रखने के निर्देश दिये गये हैं। दुकानदारों को यह सूचित करना होगा कि उनकी दुकानों पर हाथों को साफ रखने के लिये हैंड सेनेटाईजर एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था उपलब्ध रहे ताकि दुकानों में आने वाले लोग हाथ धोकर या सेनेटाईजर लगाकर दुकान में प्रवेश कर सकें। सभी आगंतुकों को अनिवार्य रूप से मास्क लगाना होगा। बिना मास्क के किसी भी आगंतुक को प्रवेश न दिया जाए। दुकानदारों को प्रोत्साहित किया जाए कि वे ग्राहकों और कर्मचारियों के लिये अतिरिक्त मास्क उपलब्ध कराएं। इन मास्क्स का वितरण नि:शुल्क या सशुल्क किया जा सकता है। ग्रामीण आजीविका मिशन के समूहों द्वारा बनाये जा रहे 10 रूपये मूल्य के मास्क का भी उपयोग किया जा सकता है।