राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना में मृत श्रमिकों के परिवार को 1-1 लाख रूपए की सहायता राशि

सड़क दुर्घटना में मृत श्रमिकों के परिवार को 1-1 लाख रूपए की सहायता राशि


किसी भी राज्य के श्रमिक हों, आर्थिक मदद करेगी मध्यप्रदेश सरकार


राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटना का शिकार हए प्रवासी श्रमिक परिवारों को। आर्थिक सहायता दी जाएगी। इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए गए हैं। छतरपुर जिले में कल हई सड़क दुर्घटना में मृतक श्रमिकों के परिवार को 1-1 लाख रूपए और घायलों को 25 हजार रूपए की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से प्रदान की गई है।


गत दिवस छतरपुर में हुई सड़क दुर्घटना में छह मजदूरों की मृत्यु हुई थी और 16 मजदूर घायल हए थे। ये मज़दूर उत्तरप्रदेश के निवासी थे और अपने घर लौट रहे थे। म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार छतरपुर कलेक्टर ने सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर मृतक के परिवार को 15 हजार रुपये और घायलों को 7 हज़ार 500 रूपए की आर्थिक सहायता राशि अतिरिक्त रूप से स्वीकृत की है।


इस तरह इस दुर्घटना में मृत्यु पर 1 लाख 15 हजार और घायल होने पर 32 हजार 500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रभावित परिवारों को दी गई। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोविड-19 महामारी के दौरान अन्य राज्य से उनके मूल राज्यों की ओर प्रस्थान कर रहे प्रवासी श्रमिकों की यदि मध्यप्रदेश राज्य में किसी आकस्मिक दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में राज्य शासन मतक प्रवासी श्रमिक के परिवार को एक लाख रूपये एवं गंभीर रूप से घायल होने पर प्रवासी श्रमिक को 25 हजार रुपये की सहायता राशि मुख्यमंत्री सहायता कोष से स्वीकृत करेगा।