सरकार ने लगाई ई सिगरेट पर प्रतिबंध वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसकी जानकारी देते हुए कहा कैबिनेट ने ई सिगरेट पर रोक लगाने का फैसला किया है



 





सरकार ने ई-सिगरेट पर लगाया प्रतिबंध, नियम तोड़ने वालों को होगी कड़ी सजा









नयी दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में कैबिनेट ने इलेक्ट्रानिक सिगरेट यानि कि ई-सिगरेट पर पाबंदी का फैसला लिया है। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए ई-सिगरेट के उत्पादन, बेचने, आयात, निर्यात, ट्रांसपोर्ट, बिक्री, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज और विज्ञापन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए अध्यादेश लाया जाएगा, जिसका उल्लंघन करने पर सजा का प्रावधान होगा।


राष्ट्रपति के अनुमति से लाया जाएगा अध्यादेश


बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैठक के बाद इसकी जानकारी देते हुए कहा, '' कैबिनेट ने ई-सिगरेट पर रोक लगाने का निर्णय किया है। इसमें ई सिगरेट के उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, भंडारण सभी पर पूरी तरह रोक होगी।''उन्होंने बताया कि ई- हुक्का को भी इसके तहत प्रतिबंधित किया गया है। सीतारमण ने कहा कि इस विषय पर राष्ट्रपति की अनुमति से अध्यादेश लाया जायेगा। गौरतलब है कि सीतारमण उस मंत्री समूह (जीओएम) की अध्यक्ष रही हैं जिसने ई-सिगरेट के विषय पर विचार किया।


नियमों का उल्लंघन करने पर मिलेगी ये सजा


केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने इस दौरान बताया कि नियमों का उल्लंघन करने पर इसमें सजा का भी प्रावधान है। पहली बार गुनाह पर एक साल की सजा या एक लाख रूपये का जुर्माना या दोनों है। जबकि बार बार गुनाह करने पर सजा 3 वर्ष होगी या 5 लाख रूपये का जुर्माना या दोनों लगाये जा सकते हैं।


ये है ई-सिगरेट के नुकसान


ई-सिगरेट का सेवन करने से व्यक्ति को डिप्रेशन होने की संभावना दोगुनी हो जाती है। एक शोध के मुताबिक जो लोग ई सिगरेट का सेवन करते हैं, उन्हें हार्ट अटैक का खतरा 56 प्रतिशत तक बढ़ जाता है। वहीं लंबे समय तक इसका सेवन करने से ब्लड क्लॉट की समस्या भी उत्पन्न हो सकती है।