इंदौर रणजीत हनुमान मंदिर मैं पहली बार धारा 144 लगाई गई और ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए प्रशासन ने आदेश दिए
 





रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में पहली बार लगी धारा 144, ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए मंदिर प्रशासक ने दिए आदेश, ऐसा संभवत: पहली बार


प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में पहली बार धारा 144 लगाई गई है। प्रदेश में संभवत: पहली बार किसी मंदिर परिसर के लिए...



प्राचीन रणजीत हनुमान मंदिर परिसर में पहली बार धारा 144 लगाई गई है। प्रदेश में संभवत: पहली बार किसी मंदिर परिसर के लिए अलग से इसे लागू करने के लिए आदेश जारी किया है। दरअसल, जिले में ध्वनि प्रदूषण रोक के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत कलेक्टर लोकेश कुमार जाटव ने धारा 144 लगाई हुई है। इसमें रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर, डीजे, प्रेशर हॉर्न व अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग सक्षम अधिकारी की मंजूरी के बिना नहीं हो सकता है। इसी के तहत मंदिर प्रशासक व एसडीएम रवि कुमार सिंह ने आदेश जारी किया है कि मंदिर परिसर भी इस निर्देश से अछूता नहीं है और परिसर में भी ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग बिना सक्षम अधिकारी के पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। कृपया सभी आयोजक व भक्त इसका पालन करें। ऐसा नहीं करने पर धारा 188 के तहत कार्रवाई होगी और गलती करने पर वह व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार होगा। 

एसडीएम सिंह ने कहा कि कलेक्टर ने पूरे जिले में यह धारा लगाई है। इसके चलते जिले में हर जगह चाहे वह सड़क हो, मैरिज गार्डन, पंडाल या फिर मंदिर परिसर इसके दायरे में आते हैं। इसी संबंध में भक्त, आयोजकों को जागरूक करने के लिए ये निर्देश दिए हैं, जिससे कोई बेवजह प्रतिबंधात्मक धारा के उल्लंघन में नहीं आए।