इंदौर अरविंदो हॉस्पिटल डायरेक्टर को 25000 के दंड से रोपित किया है

  अरविंदो हॉस्पिटल प्रमुख डॉक्टर विनोद भंडारी और उनके सहयोगी पर 25 हजार रुपये के दंड से रोपित किया गया है                                                                            इंदौर 27 सितंबर ।नियमों को ताक पर रखकर बिना परमिशन अरविंदो अस्पताल में निर्माण कार्य करने पर अदालत ने अस्पताल प्रमुख डॉ विनोद भंडारी और उनके सहयोगी पर ₹25000 के दंड से रोपित किया है ।दंड नहीं भरने पर उन्हें एक एक साल की सजा भुगतना पड़ेगी ।


मिली जानकारी के अनुसार श्री अरविंदो इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्राम भवरासला उज्जैन इंदौर रोड पर बिल्डअप एरिया 20000 वर्ग फुट से अधिक का निर्माण बिना पर्यावरण विभाग की स्वीकृति के किया गया है। क्षेत्रीय पर्यावरण अधिकारी आर के मालवीय द्वारा निरीक्षण के द्वारा पाया गया कि वहां हॉस्टल ऑडिटोरियम आवासीय भवन और मैकेनिकल इंजीनियर कॉलेज लेजर बिल्डिंग तथा गेस्ट हाउस आदि का निर्माण किया जा रहा था जबकि नोटिफिकेशन के अनुसार 20000 वर्ग मीटर से अधिक निर्माण करने के लिए पर्यावरण विभाग की अनुमति लेना जरूरी होता है लेकिन कालेज के प्रमुख डॉ विनोद भंडारी और सीईओ अनिल जैन ने बिना स्वीकृति लिए निर्माण कार्य शुरू कर दिया था इसके खिलाफ पर्यावरण कानून के तहत प्रकरण दर्ज किया गया ।अदालत में आरोपियों ने अपने बयान में स्वीकारा था कि वर्ष 2006 तक उन्होंने संपूर्ण निर्माण कार्य पूरा कर लिया है इस मामले में अदालत ने नियमों का उल्लंघन करने के दोषी पाते हुए 25 ₹25000 के दंड से दंडित किया है  तथा दंड नहीं भरने पर उन्हें एक एक साल के कारावास की सजा भुगतना होगी ।