आरबीआई होम लोन में दी राहत

बड़ी राहतः समय से पहले बैंकों को लोन चुकाने .पर अब नहीं लगेगा कोई चार्ज 


फ्लोटिंग रेट लोन वह लोन होता है जिसमें ब्याज की दर फिक्स नहीं रहती है यह बाजार आधारित होती है इसलिए EMI भी बदलते रहते हैं |


नई दिल्लीः रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने सभी बैंकों को NBFCs(नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी )से कहा है | कि वह फ्लोटिंग रेट वाले लोन के प्री क्लोजर या एडवांस क्लोजर पर लगने वाले पेनाल्टी  को बंद करें.  रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा कि अगर कोई टर्म लोन जो बिजनेस लोन


नहीं है कर्जदाता उसे तय समय से पहले चुकाना चाहता है| तो वर्तमान में लगने वाला जुर्माना नहीं वसूला जाए.


फ्लोटिंग रेट लोन वह लोन होता है जिसमें बाजार की  दर फिक्स नहीं रहती है .यह बाजार आधारित होती है .ब्याज दर फिक्स नहीं रहने की वजह से EMI भी फिक्स नहीं रहती हे .


इससे पहले मैं 2014 में रिजर्व बैंक ने मॉर्गेज  लोन पर एडवांस पेमेंट पर लगने वाली पेनल्टी को बैन कर दिया था हालांकि ,नॉन  सिक्योर्ड लोन (पर्सनल लोन )पर इस इसका प्रावधान था अगस्त 2019 के आदेश के तहत  .रिजर्व बैंक ने सभी लोन  बिजनेस लोन को छोड़कर ,के लिए एडवांस पेमेंट पर लगने वाले पेनल्टी को बेन कर दिया  है.


 


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